मुख्य पृष्ठ - सूचना का अधिकार - 4 (1)(ख) के तहत दस्तावेज:- सर्ट-इन |  |
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4 (1)(ख) के तहत दस्तावेज:- सर्ट-इन |
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1. संगठन और कार्य |
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1.1 इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1) (ख)(i)] |
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संगठन का नाम और पता
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन)
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन
6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली - 110 003, भारत
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| संगठन के प्रमुख :-
डॉ संजय बहल, महानिदेशक |
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विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य
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संगठन चार्ट |
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विवरण- उत्पत्ति, स्थापना, विभाग का गठन  |
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आईसीईआरटी की जनशक्ति शक्ति  |
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1.2 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य [धारा 4(1) (ख) (ii)] |
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अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक) |
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अन्य कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य / नियमावली / आदेश जिसके तहत शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होते हैं / प्रयोग किए जाते हैं / कार्य आवंटन |
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1.3 निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1) (ख) (iii)] |
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निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया |
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1.4 कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4(1) (ख)(iv)] |
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शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया |
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1.5 कार्यों के निर्वहन के लिए नियामवली, विनियम, निर्देश मैनुअल और रिकॉर्ड [धारा 4(1) (ख) (v)] |
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रिकॉर्ड का शीर्षक और प्रकृति / मैनुअल / निर्देश / नियमावली, विनियमों, निर्देश मैनुअल की सूची और
रिकॉर्ड / अधिनियम / नियमावली आदि। |
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स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश |
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1.6 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1) (ख) (ix)] |
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अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका |
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1.7 मुआवजे की प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक [धारा 4(1)(ख)(x)]
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मुआवजे की प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक |
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1.8 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1)(ख)(xvi)] |
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जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण |
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1.9 कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(2)) |
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20-अक्टूबर-2018 की स्थिति के अनुसार कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है |
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1.10 आरटीआई की समझ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26) |
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सीईआरटी-इन के सीपीआईओ और एफएए ने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में आरटीआई पर 3 दिवसीय गहन प्रशिक्षण में भाग लिया है। |
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आरटीआई दस्तावेज सर्ट-इन वेब पोर्टल में अपलोड किया गया। |
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इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और प्रयास । |
सर्ट-एमईआईटीवाई के प्रशासनिक नियंत्रण का हिस्सा होने के नाते उनके द्वारा आयोजित ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम का पालन करें और उसमें भाग लें। |
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संबंधित लोक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करें। |
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1.11 स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [दिनांक 15.4.2013 की फा नं. 1/6/2011-आईआर] |
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केंद्र सरकार के नियमावली के अनुसार और एमईआईटीवाई द्वारा पालन किया जाता है। |
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2. बजट और कार्यक्रम |
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2.1 प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट आदि शामिल हैं। [धारा 4(1)(ख)(xi)] |
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सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट आदि सहित प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट। |
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2.2 विदेश और घरेलू दौरे (दिनांक 11.9.2012 की फा.सं. 1/8/2012-आईआर) |
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मंत्रालयों और सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के प्रमुखों द्वारा विदेश और घरेलू दौरे । |
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खरीद से संबंधित जानकारी |
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2.6 सीएजी और पीएसी पैरा [दिनांक 15.4.2013 की फा नं. 1/6/2011- आईआर] |
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दिनांक 20-अक्टूबर-2018 को शून्य |
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3. प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफ़ेस |
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3.1 व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से सूचना का प्रसार जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)] |
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https://www.cert-in.org.in |
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3.2 सूचना मैनुअल/हैंडबुक की अभिगम का प्रपत्र [धारा 4(1)(ख)] |
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सूचना मैनुअल/हैंडबुक की अभिगम का प्रपत्र |
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3.3 सूचना पुस्तिका/हैंडबुक नि:शुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(ख)] |
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सर्ट -इन वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी |
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4. ई.शासन |
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4.1 भाषा जिसमें सूचना मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है [दिनांक 15.4.2013 की फा नं. 1/6/2011-आईआर] |
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अंग्रेजी |
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4.2 सूचना मैनुअल/हैंडबुक को अंतिम बार कब अपडेट किया गया था? [दिनांक 15.4.2013 की फा. सं. 1/6/2011-आईआर] |
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मैनुअल/हैंडबुक अंतिम अद्यतन:- 09-अप्रैल-2018 |
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4.3 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना [धारा 4(1)(ख)(xiv)] |
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इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी |
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4.4 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1) (ख)(xv)] |
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जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण |
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4.5 ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i) (ख)(xvii) के तहत निर्धारित की जा सकती है |
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शिकायत निवारण तंत्र |
ऑनलाइन/ऑफ-लाइन द्वारा प्राप्त शिकायतों और आरटीआई अधिनियम के निर्धारित नियमों के अनुसार निपटारा । |
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) |
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सिटीजन चार्टर |
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वार्षिक विवरण |
सर्ट-इन ने वार्षिक रिपोर्ट 2017 प्रकाशित किया । |
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आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का विवरण और उपलब्ध कराई गई जानकारी
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जनवरी 2018 से 31 आरटीआई प्राप्त हुए। |
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4.6 आरटीआई आवेदनों और अपीलों की पावती और निपटान [दिनांक 15.04.2013 की फा.सं. 1/6/2011-आईआर] |
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प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों का विवरण |
सर्ट -इन ने 01/01/2018 से 20/10/2018 तक 31 आरटीआई आवेदन प्राप्त किए और 1 जनवरी 2018 से 2 अपीलें प्राप्त कीं । |
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प्राप्त अपीलों और जारी आदेशों का विवरण |
01/01/2018 से 20/10/2018 तक 2 अपीलें । |
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4.7 संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [धारा 4(1)(घ)(2)] |
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संसद में पूछे गए सवालों के जवाब |
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5. सूचना के रूप में निर्धारित किया जा सकता है |
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5.1 ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है [दिनांक 17.8.2016 की फा.सं. 1/2/2016-आईआर,दिनांक 15.4.2013 की एफ नंबर 1/6/2011-आईआर] |
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वर्तमान सीपीआईओ और एफएए का नाम और विवरण |
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6. स्वयं की पहल पर प्रकट की गई जानकारी |
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6.1 वस्तु/सूचना का खुलासा ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। |
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6.2 भारत सरकार की वेबसाइटों (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया।)
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